प्रदेश सरकार ने e-way bill की व्यवस्था लागू कर दी है जिसके सम्बन्ध में मेरे पास अनेक फोन आये है। इसके सम्बन्ध में जो जानकारी विषयक कठिनाइयाँ मेरे संज्ञान मेंलाई गयी हैं उनके निवारण हेतु निम्न तथ्य शासकीय विज्ञप्ति सं० -क० नि० -२ – १०१४ /ग्यारह…….. दिनांक २१,जुलाई , २०१७ के आधार पर स्पष्ट कर रहा हूँ –
१- राज्य सरकार द्वारा दो e-way bill की व्यवस्था लागू की गयी है। इन्हें e-way bill -०१ तथा e-way bill -०२ के नाम से लागू किया गया है।
२- e-way bill -०१ प्रांत बाहर से प्रांत के अंदर रु० 5 ,000 /- अथवा इससे अधिक के करयोग्य माल के आयात के सम्बन्ध में लागू किया गया है और यह विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। स्पष्ट रूप से यह प्रांतीय क्रेताओं ( recipients ) के द्वारा जारी किया जाएगा।
यदि कोई व्यक्ति अपने निजी उपयोग के लिए निजी वाहन से व्यक्तिगत सामान के रूप में या किसी सार्वजनिक यात्री परिवहन के माध्यम से अपने व्यक्तिगत पहचान सम्बन्धी Documents के साथ रु० 50000 /- से कम मूल्य के माल का परिवहन करता है तो उसके लिए e-way bill-०१ की अनिवार्यता नहीं होगी।
३-e-way bill -०२ प्रांतीय आपूर्तिकर्ताओं ( विक्रेताओं / सप्लायर्स ) के द्वारा प्रांत के अंदर के क्रेताओं /प्राप्तकर्ताओं/recipients को की जाने वाली बिक्री /सप्लाई तथा प्रांत बाहर के क्रेताओं /प्राप्तकर्ताओं/recipients को की जाने वाली बिक्री /सप्लाई दोनों के लिए रु० एक लाख से अधिक की निम्न वस्तुओं की सप्लाई के सम्बन्ध में जारी किया जाएगा तथा यह भी विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा –
(१) मेंथा आयल तथा मेंथाल एवं डी०एम०ओ० ,
(२) सुपाड़ी ,
(३) लोहा तथा इस्पात ,
(४)सभी प्रकार के खाद्यतेल तथा वनस्पति घी।
अन्य किसी वस्तु के सम्बन्ध में e-way bill -२ को अनिवार्यता नहीं होगी !
४-यह भी स्पष्ट करना है कि e-way bill -03 ई -कॉमर्स आपरेटरों अथवा उनके द्वारा authorised परिवाहकों / कुरियर अभिकर्ताओं / परिदान अभिकर्ताओं द्वारा प्रदेश के अंदर माल के परिवहन अथवा अभिवहन भण्डारण के सम्बन्ध में लागू किया गया है।